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Vehicles Insurance: सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, अब गाड़ी बीमा नहीं लेने पर जेल हो जाएगी

Vehicles Insurance: अब गाड़ी चालकों को थर्ड पार्टी बीमा कराना अनिवार्य है। अब थर्ड पार्टी बीमा नहीं लेना दंडनीय है।

Vehicles Insurance: पर होने वाली दुर्घटनाओं में जोखिम को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब गाड़ियों का थर्ड पार्टी बीमा होना अनिवार्य है। थर्ड पार्टी बीमा नहीं लेना अब दंडनीय अपराध है। गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं लेने पर अब आपको जेल भी हो सकती है।

थर्ड पार्टी बीमा के बिना गाड़ी चलाना दंडनीय अपराध है

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार, तीसरे पक्ष के जोखिमों को कवर करने के लिए, मोटर वेहिकल एक्ट, 1988 (Motor Vehicles Act) की धारा 146 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर चलने वाली सभी गाड़ियों को अनिवार्य रूप से थर्ड पार्टी बीमा लेना होगा। अब थर्ड पार्टी बीमा कानूनी जरूरत होने के साथ ही आपको एक जिम्मेदार सड़क उपयोगकर्ता होने का महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी मदद से दुर्घटनाओं और क्षति के मामले में पीड़ितों को सहायता प्रदान की जा सकती है.

जुर्माने के साथ ही हो सकती है जेल

जानकारी के अनुसार, थर्ड पार्टी बीमा के बिना अब स्वयं वाहन चलाना या चचलाने की अनुमति देना आपको समस्या में डाल सकता है। ऐसे लोगों को कानून का उल्लंघन करने पर जुर्माना के अलावा जेल भी हो सकती है। नए नियमों के अनुसार पहली बार अपराध करने पर 3 महीने की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी बार गलती करने पर 3 महीने की जेल और चार हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है।

अपनी पॉलिसी को जल्द से जल्द रिन्यू करें

यही कारण है कि अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है या होने वाला है, तो पॉलिसी को तुरंत रिन्यू करा लें। वरना यह भारी गलती हो सकती है। इन नियमों को लागू करने की जिम्मेदारी सक्षम अधिकारियों पर डाली गई है।

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