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SBI Electoral Bond के सभी विवरण ईसीआई को सौंपे

SBI Electoral Bond

SBI Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 21 मार्च तक बॉन्ड नंबर सहित चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी जारी करे।

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से एक अनुपालन दस्तावेज प्राप्त हुआ है जिसमें चुनावी बांड पर सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल है, जिसमें उनके विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर भी शामिल हैं।

एसबीआई ने कहा कि, हलफनामे के अनुसार, उसने प्रकटीकरण से कोई भी जानकारी नहीं हटाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को एसबीआई को बांड संख्या सहित चुनावी बांड से संबंधित सभी जानकारी 21 मार्च तक जारी करने का आदेश दिया था।

एसबी का कहना है कि उसने अब सभी विवरणों का खुलासा कर दिया है और कोई भी विवरण (पूर्ण बैंक खाता संख्या और केवाईसी विवरण के अलावा) प्रकटीकरण से रोका नहीं गया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बांड कार्यक्रम को संविधान द्वारा प्रदत्त सूचना के अधिकार और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन का हवाला देते हुए अमान्य कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि एसबीआई ईसी को योजना के छह-वर्षीय योगदानकर्ताओं की पहचान प्रदान करे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए हर चुनावी बांड के बारे में जानकारी प्रकट करने का आदेश दिया।

 

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