बिज़नेस

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंकों की सूची से हटाया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने औपचारिक रूप से पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को अपने बैंकिंग लाइसेंस को रद्द करने के बाद अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है।

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा, “पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है।

आरबीआई ने इस साल अप्रैल में पीपीबीएल के बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया था, जिसमें नियामक आवश्यकताओं का पालन नहीं करने का हवाला दिया गया था और कहा गया था कि बैंक का संचालन अपने जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक तरीके से किया जा रहा है।

इसके बाद, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के परिसमापन का निर्देश दिया।

आरबीआई ने कहा कि हटाने के संबंध में एक नोटिस 31 जुलाई को जारी किया गया था और सितंबर में भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उन बैंकों की सूची शामिल है जो अनुसूचित बैंकों के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। अनुसूची में शामिल बैंक आरबीआई ढांचे के तहत कुछ सुविधाओं और विशेषाधिकारों के लिए पात्र हैं।

फिनटेक कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पीपीबीएल को इससे पहले भी नियामकीय कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। मार्च 2022 में, RBI ने बैंक को नए ग्राहक प्राप्त करने से रोक दिया।

Related Articles

Back to top button