राज्य सरकार ने जमीन और संपत्ति के पंजीकरण के लिए एनओसी की आवश्यकता को हटाने का निर्णय लिया: CM भगवंत मान

मुख्यमंत्री द्वारा ज़मीन-जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की शर्त को हटाने की घोषणा

बड़े जनहित में निर्णय

फरवरी 6, चंडीगढ़

पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए किसी भी प्रकार की ज़मीन जायदाद की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई ऐतराज़ नहीं सर्टिफिकेट (NOC) की शर्त को खत्म कर दिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो। उन्होने कहा कि इस निर्णय के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पहले ही जाँच ली गई है और इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी जल्दी दी जाएगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम लोगों के साथ बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया और इससे इन लोगों को बहुत लाभ हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनओसी उपलब्ध नहीं होने के कारण शहरी और ग्रामीण लोगों को कई समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि इससे आम लोगों को कठिनाई होती है क्योंकि जमीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में देरी होती है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार की भूमि रजिस्ट्रेशन की शर्तों को हटाने के निर्णय से लोगों को इस समस्या से राहत मिलेगी।

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