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यूपीआई शुल्क विवाद: सरकार ने चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर 0.4 फीसदी एमडीआर टाला दिवाली के बाद तक

यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर चिंताओं और आलोचनाओं के बीच सरकार ने मंगलवार को चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर इसके क्रियान्वयन को दिवाली के बाद तक टालने का फैसला किया।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने एक बयान में कहा, “यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने आज फैसला किया है कि त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, चुनिंदा व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) दिवाली के तुरंत बाद लागू किया जाएगा।

एमडीआर 15 अक्टूबर को लागू होने वाला था और अब इसे अगले साल जनवरी तक टाले जाने की उम्मीद है।

एनपीसीआई ने 15 सितंबर को घोषणा की थी कि ग्राहकों द्वारा व्यापारियों को किए गए 2,000 रुपये से अधिक के घरेलू यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन पर 15 अक्टूबर से 0.4 प्रतिशत का शुल्क लगेगा।

एनपीसीआई ने कहा कि व्यक्तियों के बीच यूपीआई लेनदेन, जिसे व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन के रूप में जाना जाता है, मुफ्त रहेगा। 2,000 रुपये से कम के छोटे मूल्य के यूपीआई लेनदेन भी मुफ्त रहेंगे। इसमें कहा गया है कि यूपीआई पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शंस की कुल मात्रा में ये 95 प्रतिशत से अधिक हैं।

सरकार ने कहा था कि 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत का मामूली एमडीआर पेश किया जाएगा। 75,000 रुपये और उससे अधिक के लेनदेन के लिए एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति लेनदेन होगी।

यूपीआई भुगतान पर प्रस्तावित शुल्क पर विपक्ष की आलोचना का सामना करते हुए, सरकार ने तर्क दिया था कि एमडीआर पारंपरिक कार्ड-आधारित लेनदेन पर लगाए गए शुल्क से काफी कम था।

रिपोर्ट में कहा गया है, ‘स्टैंडर्ड क्रेडिट कार्ड एमडीआर आमतौर पर 1.5 फीसदी से 2.5 फीसदी प्रति ट्रांजैक्शन के बीच होता है, जबकि डेबिट कार्ड एमडीआर की अधिकतम सीमा 0.90 फीसदी तक होती है। 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर बेसलाइन यूपीआई एमडीआर को 0.4 प्रतिशत पर सेट करके और उच्च मूल्य की खरीद के लिए इसे 300 रुपये तक सीमित करके, यूपीआई वाणिज्यिक उद्यमों के लिए सबसे किफायती डिजिटल भुगतान स्वीकृति उपकरण बना हुआ है। यह लागत अंतर व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन स्वीकार करते समय अपने भुगतान प्रसंस्करण व्यय को कम करने में मदद करता है, “सरकार ने कहा था।

एमडीआर की आवश्यकता के बारे में बताते हुए, सरकार ने कहा था कि यूपीआई हर महीने अरबों लेनदेन की प्रक्रिया करता है और यह शुल्क पारिस्थितिकी तंत्र को बुनियादी ढांचे के लचीलेपन, नवाचार, साइबर सुरक्षा और ग्राहक सेवा में और निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक था।

उन्होंने कहा, ‘एमडीआर न तो कर है और न ही सरकार या एनपीसीआई द्वारा वसूला गया शुल्क है। इसे यूपीआई पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन और निरंतर विस्तार का समर्थन करने के लिए बैंकों और भुगतान एप्लिकेशन प्रदाताओं सहित भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिभागियों के बीच वितरित किया जाता है।

भारत ने 15 सितंबर की घोषणा के साथ 2020 से लागू शून्य-एमडीआर व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की थी। बैंक और वित्तीय संस्थान इस प्रणाली को अस्थिर के रूप में चिह्नित कर रहे थे।

सरकार ने लेनदेन की तीन श्रेणियों को सूचीबद्ध किया था, जिन पर शुल्क नहीं लगेगा: व्यक्ति-से-व्यक्ति लेनदेन, 2,000 रुपये तक का व्यापारी भुगतान और छोटे व्यापारियों द्वारा प्राप्त भुगतान।

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