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657 करोड़ रुपये का बैंक घोटाला: आईएएस अधिकारी साकेत कुमार के घर पर सीबीआई का छापा

सीबीआई ने 657 करोड़ रुपये के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक-एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में 2005 बैच के आईएएस अधिकारी साकेत कुमार के आवास पर छापा मारा, लेकिन अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है।

उनकी भूमिका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में पंचायत और विकास विभाग के खाते खोलने से जुड़ी होने का आरोप है।

साकेत कुमार विकास और पंचायत विभाग के प्रमुख के अलावा मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव के रूप में भी कार्यरत थे।

उनके अलावा छह और आईएएस अधिकारी जांच के दायरे में हैं। आठवें आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार 30 जून को सेवानिवृत्त हुए थे। आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल और राम कुमार सिंह और प्रदीप कुमार न्यायिक हिरासत में हैं।

अन्य चार आईएएस अधिकारी मणिराम शर्मा, डीके बेहरा, मोहम्मद शायिन और विनीत गर्ग हैं। सीबीआई ने इससे पहले आईएएस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 17 ए के तहत अनुमति हासिल की थी।

बैंक अधिकारियों ने कथित तौर पर हरियाणा के आईएएस अधिकारियों के साथ सांठगांठ की और हरियाणा सरकार के आठ विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के दो विभागों के खातों से 657 करोड़ रुपये की हेराफेरी की। प्रवर्तन निदेशालय भी घोटाले की जांच कर रहा है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, धोखाधड़ी की योजना बनाई गई थी और बैंक अधिकारियों, ज्वैलर्स, रियल एस्टेट और व्यावसायिक संस्थाओं, बिचौलियों और आईएएस अधिकारियों के बीच मिलीभगत से इसे अंजाम दिया गया था।

खातों से शेल संस्थाओं को धन के अवैध हस्तांतरण की सुविधा के लिए सावधि जमा रसीदें, रीयल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर अनुरोध पत्र, डेबिट नोट, बैंक संचार और विवरण जाली बनाए गए थे। वहां से, यह ज्वैलर्स और रियल एस्टेट संस्थाओं के पास गया।

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