राज्यदिल्ली

Sanjay Singh: क्या है मामला जब AAP सांसद संजय सिंह ने सरेंडर कर दिया, तो कोर्ट ने ये बड़ी राहत दी?

Sanjay Singh News: 23 वर्ष पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत मिली है। सांसद को सुल्तानपुर की अदालत में सरेंडर करने के बाद 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल मिली है।

Sanjay Singh Gets Bail: 2001 में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सुल्तानपुर की अदालत में सरेंडर किया। इस मामले में संजय सिंह को कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये मामला 23 वर्ष पहले बसपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों और सड़क जामों से जुड़ा है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत के आदेश दिए हैं.

हाई कोर्ट ने सजा पर प्रतिबंध लगाया था

22 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिजली-पानी के विरोध प्रदर्शन के 2001 के मामले में संजय सिंह की सजा पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, संजय सिंह ने जमानत के लिए पचास हजार रुपये का मुचलका भरा। संजय सिंह के अधिवक्ता मदन सिंह ने बताया कि बुधवार को वह एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर  किया और अदालत ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी।

पिछले साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई

यहां की स्पेशल कोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को संजय सिंह को बिजली-पानी को लेकर प्रदर्शन के 23 साल पुराने मामले में 3 महीने के सश्रम कारावास और 1500 रुपये का जुर्माना लगाया था.

2023 की 11 जनवरी को, संजय सिंह समेत छह लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराया था. इसी वर्ष 6 अगस्त को, स्पेशल कोर्ट ने सजा के खिलाफ उनकी अपील खारिज कर दी।

गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था

एमपी-एमएलए कोर्ट ने इसके बाद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप संडा और चार अन्य लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।

इस शर्त पर मिली जमानत

हाई कोर्ट के जस्टिस केएस पवार की बेंच ने आम आदमी पार्टी के नेता की अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि संजय सिंह को स्पेशल कोर्ट की अनुमति के अनुरूप 50,000 रुपये का निजी मुचलका भरना होगा और शपथ पत्र देना होगा कि वह या उनके वकील पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के समय अदालत में हाजिर होंगे।

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