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Brij Bhushan Sharan Singh: यौन उत्पीड़न केस में बृजभूषण शरण सिंह ने HC का रुख करते हुए FIR को रद्द करने की अपील की

Brij Bhushan Sharan Singh: बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में निर्धारित एफआईआर को रद्द कर दिया जाए।

भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। महिला पहलवानों पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में उन्होंने निचली अदालत की कार्यवाही को रद्द करने की अर्जी दी है। वे छह महिला पहलवानों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर और आरोपों को खारिज करने की अपील की हैं। जस्टिट नीना बंसल याचिका पर गुरुवार (29 अगस्त) को सुनवाई करेंगी.

डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह ने अपनी याचिका में एफआईआर, आरोप पत्र और ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

डब्ल्यूएफआई के निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब देने के लिए केंद्र को बुधवार को चार सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया गया। नए पदाधिकारी चुने जाने के तीन दिन बाद, 24 दिसंबर, 2023 को, केंद्र ने डब्ल्यूएफआई को निलंबित कर दिया और आईओए से इससे संबंधित मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक तदर्थ समिति बनाने का अनुरोध किया।

केंद्र ने अप्रैल में पहली बार सुनवाई के लिए आई याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए चार सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा। केंद्र ने कहा कि वह हाई कोर्ट से पिछले साल डब्ल्यूएफआई में हुए चुनाव को चुनौती देने वाली कुछ पहलवानों की याचिका पर फैसला इंतजार कर रहा था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि केंद्र को पहले से ही अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों की ‘‘परवाह’’ नहीं है, जिनमें उसे जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था.

याचिकाकर्ता ने कहा कि कारण बताओ नोटिस के बिना अनिश्चितकालीन निलंबन का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने इस स्तर पर अदालत से एक अंतरिम आदेश पारित करने की मांग की। यद्यपि, न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश को दलीलों की पूर्ति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘यहां अंतरिम आदेश देने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं दलीलों के बिना ऐसा नहीं कर सकता।‘’

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