R. K Chaudhauri: पंजाब के विशेष डीजीपी कानून एवं व्यवस्था अर्पित शुक्ला को इन चुनावों के लिए सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया
R. K Chaudhauri: आगामी नगर निगम चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए 5.12.2024 को पंजाब के राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी द्वारा एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह, विशेष डीजीपी पंजाब अर्पित शुक्ला और राज्य चुनाव आयोग के सचिव जगजीत सिंह शामिल हुए।
राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 5 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों/नगर पंचायतों तथा नगर परिषदों के 43 वार्डों के लिए उपचुनाव तथा अन्य नगर निगमों के 6 वार्डों के लिए चुनाव होंगे। कुल 1609 मतदान स्थल तथा 3717 मतदान केन्द्र हैं, जिनमें से 344 को अतिसंवेदनशील तथा 665 को संवेदनशील मतदान स्थल घोषित किया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि सुरक्षा मानदंडों के अनुसार सभी मतदान स्थलों और बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन चुनावों के लिए पंजाब पुलिस और होमगार्ड के लगभग 20,486 जवान तैनात किए जाएंगे। 500 गश्ती दल और 283 स्ट्राइकिंग रिजर्व (डीजीपी पंजाब, रेंज और जिला मुख्यालय, सब-डिवीजन जीओ और पुलिस स्टेशन) चौबीसों घंटे क्षेत्र की सुरक्षा और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी सब-डिवीजन जीओ इन चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र की निगरानी करेंगे।
इसके अतिरिक्त, अवैध शराब, नकदी, नशीले पदार्थों और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पूरे राज्य में 74 द्वितीय रक्षा पंक्ति नाके, 87 अंतरराज्यीय नाके और 257 अंतर जिला/अंतर जिला नाके चौबीसों घंटे तैनात रहेंगे।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब के विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, अर्पित शुक्ला, आईपीएस को इन चुनावों के लिए सभी सुरक्षा और कानून एवं व्यवस्था संबंधी प्रबंधों की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त ने इच्छा व्यक्त की कि पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत रूप से तैनात किया जाए और दिन-प्रतिदिन के आधार पर कुख्यात व्यक्तियों, उपद्रवियों, शराब तस्करों, जमानत/पैरोल जंपरों, घोषित अपराधियों और भगोड़ों आदि पर नज़र रखने और उन्हें पकड़ने के लिए कदम उठाए जाएं।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंजाब राज्य में सभी भंडारण/मतगणना केंद्रों में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी, ताकि भवन के परिसर के अंदर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था की जा सके, जहां वोटों की गिनती की जाएगी। मतदान की तारीख से पहले 3 दिनों के दौरान सख्त निगरानी सुनिश्चित करने और वाहनों की जांच करने का फैसला किया गया ताकि अवांछित तत्वों के प्रवेश पर रोक लगाई जा सके और शराब या नशीले पदार्थों की तस्करी या वितरण को रोका जा सके।
राज कमल चौधरी ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट कदम उठाएं तथा निषेधाज्ञा जारी करने सहित सभी निवारक उपाय शुरू करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाताओं को डराया न जाए या उनके मताधिकार का प्रयोग करने में बाधा न आए।