Arvind Kejriwal: दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक रोक लगा दी है। इस पर अंतिम आदेश 2-4 दिन में आएगा.
Arvind Kejriwal: Delhi High Court ने ED की याचिका पर फैसला सुनाने तक अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। Delhi High Court ने ED की निचली अदालत का आदेश रोकने की मांग करने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।
ED की याचिका पर 25 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला ले सकता है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार, 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। अब बीजेपी और AAP आमने सामने हो गए हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत रोकी
दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘वो इस मामले पर सारे रिकॉर्ड को पढ़ना चाहते हैं।इसी कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर प्रतिबंध लगा दिया है। HC में जमानत याचिका रद्द करने पर बाद में सुनवाई होगी। इसे भी नोटिस दिया गया है। हाई कोर्ट ने वकील से सोमवार तक लिखित शिकायत देने को कहा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी की याचिका पर दो से तीन दिन में आदेश सुनाएगा।
ये ASG एसवी राजू ने कहा था
ASG एसवी राजू ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रतिबंध लगाए जाने पर कहा, “आज अरविंद केजरीवाल की जमानत पर प्रतिबंध लगाया गया है और अंतिम आदेश 2-4 दिन में आएगा तथा जमानत याचिका रद्द करने पर सुनवाई बाद में होगी और इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है.’
संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला
इस पर आप के नेता संजय सिंह ने कहा, ‘इन सबका मकसद अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को खत्म करना है.’ उन्होंने कहा कि अदालत ने सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम जमानत से जुड़े आदेश का भी उल्लेख किया था। जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल को समाज के लिए कोई खतरा नहीं होगा और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। एफआईआर में उनका नाम भी नहीं था।
मनोज तिवारी ने प्रतिक्रिया दी
मनोज तिवारी ने AAP पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों को कौन बताया कि पहली बार जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं।