Arvind Kejriwal
Arvind Kejriwal: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में रहते हुए आदेश पारित करने के मुद्दे पर विशेष न्यायाधीश को अपना नोट सौंपे।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उसे देख रहे विशेष न्यायाधीश को कानून के अनुसार, यदि आवश्यक हो, आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है।
अदालत ने उस जनहित याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री के रूप में आदेश जारी करने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा कि एजेंसी को याचिका में उठाए गए मुद्दे का संज्ञान है।
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ईडी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह केजरीवाल को आदेश पारित करने के लिए कोई बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं करा रहा है।
याचिका का केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने जोरदार विरोध किया, जिन्होंने कहा कि याचिका पर सुनवाई का कोई अधिकार नहीं है और ईडी इस मामले से निपटने में सक्षम है।
Arvind Kejriwal: याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव ने जनहित याचिका में कहा कि सीएम के रूप में केजरीवाल द्वारा इस तरह के आदेश जारी करना कानूनी ढांचे के साथ-साथ निष्पक्ष और उचित जांच के सिद्धांत के खिलाफ है।
याचिका में ईडी को केजरीवाल को टाइपिस्ट, कंप्यूटर और प्रिंटर उपलब्ध नहीं कराने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक, जिन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और बाद में दिल्ली की एक अदालत ने ईडी की हिरासत में भेज दिया था, उन पर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण से संबंधित साजिश में सीधे शामिल होने का आरोप है।
केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।