राज्यमध्यप्रदेश

CM Dr. Mohan Yadav: सिविल सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण का अनुसमर्थन

  • 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रो की स्थापना की स्वीकृति
  • नवीन मेडिकल कॉलेज में प्राध्यापकों की भर्ती की आयु सीमा की गई 50 वर्ष
  • मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय
CM Dr. Mohan Yadav की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 में मुख्यमंत्री के आदेश दिनांक 13.09.2023 एवं इसके परिपालन में विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 3 अक्टूबर, 2023 का अनुसमर्थन किया गया। इस निर्णय से महिला आरक्षण 35 प्रतिशत होगा।

SOURCE: https://www.mpinfo.org

Related Articles

Back to top button