दिल्ली CM Atishi ने प्रदूषण के कारण ऑफिस टाइमिंग को बदलने का निर्णय लिया

दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए CM Atishi ने राजधानी क्षेत्र के कार्यालयों के समय को बदलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने  ट्वीट कर कहा कि दिल्ली भर में यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम करने के लिए सरकारी कार्यालयों के समय को बदल दिया गया है।

वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली की CM Atishi ने राजधानी में सरकारी कार्यालयों के लिए नए समय की घोषणा की। CM ने एक्स पर कहा कि दिल्ली में सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव करके यातायात की भीड़ और प्रदूषण को कम किया जाएगा। यातायात की भीड़ और उससे जुड़े प्रदूषण को कम करने के लिए, दिल्ली भर के सरकारी कार्यालयों में अलग-अलग समय पर काम होगा।

सीएम ने ट्वीट कर बताया कि दिल्ली नगर निगम के कार्यलय की टाइमिंग सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगी, जबकि केंद्र सरकार के कार्यालयों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक और दिल्ली सरकार के ऑफिसों की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगी.

दिल्ली में स्टेज-3 GRAP लागू हुआ

बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए शुक्रवार सुबह आठ बजे से GRAP का स्टेज-3 लागू किया गया है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई नियम बनाए गए हैं। दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि राजधानी क्षेत्र में 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें चलाएं जाएंगे। इसके अलावा, अधिक मेट्रो ट्रेनें भी शुरू होंगी। मेट्रो प्रतिदिन की अपेक्षा करीब 60 एक्स्ट्रा चक्कर लगाएगी।

इन गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर प्रतिबंध

दिल्ली की हवा दो दिनों से खराब हो गई है। यह “गंभीर” श्रेणी में है। राजधानी क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 तक पहुंच गया। यह इंडेक्स “गंभीर” श्रेणी का है। दिल्ली में अंतरराज्यीय बसों पर रोक लगा दी गई है, सिवाय ई-बस और सीएनजी बसों। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने बीएस 3 पेट्रोल, बीएस 4 डीजल चार पहिया वाहनों पर भी बैन लगा दिया है।

इस बीच दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर कहा कि यदि एयर क्वालिटी की स्थित और भी गंभीर होती तो कृत्रिम बारिश जैसे उपायों पर भी विचार करेंगे और कृत्रिम बारिश को लेकर केंद्र सरकार से भी बात करेंगे. दिल्ली में ग्रैप के तीसरे चरण के उपायों के तहत पहले ही निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर बैन लगा हुआ है.

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