UP News: गृह विभाग ने यूपी में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण का आदेश दिया

UP News: यूपी में पूर्व अग्निवीरों को पुरस्कार दिया गया है। शासन ने पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश जारी किया। तीन वर्ष की अधिकतम आयु सीमा भी दी गई है।
UP News: शुक्रवार को शासनादेश जारी किया गया कि पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। राज्य पुलिस, पीएसी, घुड़सवार और फायरमैन को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी, जैसा कि प्रधान सचिव, गृह संजय प्रसाद ने जारी किया है। यह लाभ अग्निवीर के रूप में चार वर्ष की सेवा करने वालों को मिलेगा।
आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया। अब गृह विभाग ने 20 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी किया है। यह फैसला लागू करने वाला यूपी देश में पहला राज्य बन गया है।
उम्र सीमा में भी तीन वर्षों की दी जाएगी छूट :
इस फैसले का लक्ष्य है कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अग्निवीरों को सही अवसर मिलेगा। सभी वर्गों (सामान्य, एससी, एसटी और ओबीसी) में आरक्षण लागू होगा। आरक्षण एससी श्रेणी से संबंधित व्यक्ति पर लागू होगा। वहीं, ओबीसी होने पर ओबीसी होगा। आरक्षी पुलिस, आरक्षी पीएसी, घुड़सवार पुलिस और फायरमैन पदों के लिए आवेदन करने वाले अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट मिलेगी। जिन लोगों ने चार वर्ष की सेवा की होगी, वे अग्निवीर कहलाएंगे। उन्हें यूपी का मूल निवासी होना चाहिए।
2026 में आएगा पहला बैच:
इस प्रणाली में 2026 में पहली भर्ती होगी। कई राज्यों और केंद्रीय बलों ने अग्निवीरों को आरक्षण देने का प्रयास किया है। हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों ने पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इन भर्तियों में अग्निवीरों को 20% आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये भर्तियां सब इंस्पेक्टर, सिपाही, रेडियो आपरेटर जैसे पदों की होंगी।



