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पानीपत में हत्या के मामले में पत्नी समेत चार को उम्रकैद की सजा

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति की हत्या करने और उसके शव को नहर में फेंकने के मामले में पत्नी सहित चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 13,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामले की सूचना 16 जनवरी, 2022 को ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस को दी गई थी।

उप निदेशक (अभियोजन) राजेश चौधरी ने कहा कि अशोक कुमार की पत्नी और कब्डी रोड निवासी सोनू ने अपनी शिकायत में कहा कि सफीदों इलाके के करसिंधु गांव के दीपक को उसके पति और उसके परिवार से रंजिश थी।

उसने आरोप लगाया कि जून 2021 में अशोक का दीपक के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद दीपक ने उसके पति को परेशान करना शुरू कर दिया था। 19 दिसंबर को दीपक उसके घर आया और अशोक को अपने साथ ले गया। अशोक घर नहीं लौटा। उसने आगे आरोप लगाया कि 13 जनवरी, 2022 को दीपक उसके घर आया और उसे बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अशोक की हत्या कर दी है, शव को जला दिया है और नहर में फेंक दिया है।

उसकी शिकायत के बाद ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर 17 जनवरी 2022 को करसिंधु गांव के आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया।

जांच के दौरान पता चला कि अशोक काफी समय से लापता था। यह भी पता चला कि 19 सितंबर, 2021 को उनकी हत्या कर दी गई थी और उनका शव 22 सितंबर को मिला था। उस समय उसकी पहचान नहीं हो सकी थी। बाद में पुलिस ने तस्वीरों और कपड़ों के जरिए उसकी पहचान अशोक के रूप में की। मामले में अपहरण से जुड़ी धाराएं भी जोड़ी गईं।

पूछताछ के दौरान दीपक ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ मृतक की पत्नी सोनू; उषा, भारत नगर के राजू की पत्नी; और जोशी गांव के सोमबीर और अजीत ने अशोक की हत्या कर दी थी। यह पता चला कि उन्होंने अशोक का बेल्ट से गला घोंट दिया और उसके शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने मामले में उषा, सोनू, सोम्बीर और अजीत को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।

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