
याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत याचिका दाखिल की है। अब इस मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 30 अप्रैल को, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को फिर से खारिज कर दिया। CBI और प्रवर्तन निदेशालय दोनों मामलों में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।
याचिका को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जो तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत की गई थी। अदालत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गई। पीठ ने कहा, “न्यायाधीश को फ़ाइल देखने दीजिए, इसे कल आने दें।”सिसोदिया के वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विधायक है।
जमानत की मांग करने वाली दोनों याचिकाओं को अदालत से तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया। 30 अप्रैल को निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए सिसोदिया ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी जमानत याचिका दो बार निचली अदालत में खारिज कर दी गई।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 2021-22 के भ्रष्टाचार और धन-शोधन मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी है।