Delhi News: केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, चालान पर 50% की छूट मिलेगी, LG की मंजूरी का इंतजार

Delhi News: दिल्ली सरकार ने आम लोगों को यातायात जुर्माना भरने के लिए चालान राशि पर 50% की छूट दी है। मोटर वाहन अधिनियम की कुछ विशेष धाराओं के अधीन होने वाले अपराधों पर यह छूट लागू होगी।

Delhi News: दिल्ली सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है जिसका उद्देश्य जनता को सुविधा प्रदान करना है और उन्हें यातायात जुर्माना भरने के लिए प्रेरित करना है। दिल्ली सरकार ने चालान राशि पर 50% छूट देने की घोषणा की है, जिससे अदालतों और परिवहन विभाग पर काम का बोझ कम होगा। मोटर वाहन अधिनियम की विशिष्ट धाराओं के तहत यातायात संबंधी अपराध इन चालान में शामिल हैं।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को इस प्रस्ताव की मंजूरी के लिए भेजा गया है। वर्तमान चालानों को 90 दिन के भीतर, और बाद में जारी किए गए नए चालानों को 30 दिन के भीतर निपटारा करना होगा।

यह 1988 के मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं- 177, 178(1)या(2), 178(3)(ए), 178(3)(बी), 179(1) या (2), 180, 181, 182(1), 182( 2), 182ए(1), 182ए(3), 182ए(4), 182बी, 183(i), 183(ii), 184, 186, 189, 190(2), 192(1), 192ए, 194( 1), 194(2), 194ए, 194बी (1)&(2), 194सी, 194डी, 194ई, 194एफ (ए) और (बी), 196 और 198 में तथा उसके अंतर्गच बनाए गए नियमों पर यह लागू होगा. इस कंपाउंडिंग का उद्देश्य लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपना ट्रैफिक जुर्माना तुरंत चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों से बचा जा सके.

इसके अलावा, दिल्ली सरकार ने उपरोक्त खंडों में से कुछ के तहत यातायात अपराधों को कम करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के हेड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के सहायक यातायात निरीक्षकों को अधिकार दिया है।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा, “जुर्माना राशि में 50 प्रतिशत की छूट देकर हम दिल्लीवासियों को अपने चालानों का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।” हम सड़क सुरक्षा के लिए डीटीसी एटीआई को चालानो के लिए अनुमति देकर सड़क पर चलने वाले सभी लोगों की सुरक्षा और लेन नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं।

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