Delhi news: 15 जून को अब नहीं..बल्की 15 अगस्‍त से पहले केजरीवाल पार्टी को दफ्तरों को खाली करना होगा, जानें क्यों?

Delhi news:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को लगातार संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री जेल में हैं, वहीं AAP को दिल्ली में अपना मुख्यालय खाली करने का आदेश मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। हालांकि इस मामले में फिलहाल AAP को थोड़ी राहत मिली है.

अब आम आदमी पार्टी को अपना दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय को खाली करने के लिए 10 अगस्त, 2024 तक का समय दिया गया है। AAP पार्टी को पहले सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक कार्यालय खाली करने का आदेश दिया था। AAP ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से समय सीमा बढ़ाने की मांग की। इसके बाद यह आदेश दिया गया है।

इस मामले में कोर्ट ने उन्हें 10 अगस्त तक इस स्थान को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद इस समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा। AAP के कार्यालय के लिए दिल्ली न्यायपालिका को आवंटित है और ये जगह उसी के उपयोग में आएगी.

मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “आसन्न आम चुनावों के मद्देनजर वह आप को 15 जून तक का समय देता है कि वह अपना राजनीतिक कार्यालय खाली कर दे, जो जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली उच्च न्यायालय को आवंटित भूखंड पर स्थित है।”“हम एलएंडडीओ से अनुरोध करेंगे कि वह आवेदन पर कार्रवाई करे और चार सप्ताह के भीतर अपना निर्णय बताए,” पीठ ने तत्काल समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया।पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला है, लेकिन उसे अन्य राष्ट्रीय दलों की तुलना में कम अनुकूल स्थान मिला है, आप का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा।

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