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हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया; गजेटेड हॉलीडे की लिस्ट से हटाया

हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को निर्धारित छुट्टी से बदलकर निर्धारित छुट्टी कर दिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग इस दिन छुट्टी ले सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने ईद की योजनाबद्ध छुट्टी को निषिद्ध छुट्टी कर दिया है। ये बदलाव वर्ष की समाप्ति को देखते हुए किए गए हैं। हालांकि हरियाणा सरकार ने साफ किया है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इस दिन अवकाश ले सकते हैं।

ये बातें सरकारी आदेश में लिखी गई हैं

हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने 26 दिसंबर 1924 को जारी सरकारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए ईद-उल-फितर को 31 मार्च 2025 को प्रतिबंधित अवकाश (RH) के रूप में घोषित किया है। क्योंकि 31 मार्च वित्तीय वर्ष 2024-2025 का अंतिम दिन है और 29 और 30 मार्च सप्ताहांत अवकाश हैं। यह पत्र सभी विभागों में भेजा गया है।

ईद के दिन हरियाणा सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे

इस आदेश के बाद अब ईद के दिन सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। इस दौरान कुछ लोगों को छुट्टी मिलती है। हरियाणा में ईद को गजेटेड छुट्टी की सूची से बाहर किया गया है, लेकिन इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग छुट्टी ले सकते हैं।

रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे के परिणाम

कर्मचारी एक वैकल्पिक अवकाश (आरएच) लेना चाहते हैं, जिसे रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे या प्रतिबंधित अवकाश कहा जाता है। यह एक तरह का अवकाश है जिसे कर्मचारियों को लेना चाहिए।

बता दें कि ईद-उल-फितर पूरे भारत में 31 मार्च को मनाई जाएगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 का अंतिम दिन भी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दिन अवकाश रद्द कर दिया है क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का अंतिम दिन है और वर्ष के लिए वित्तीय बदलाव करने की समय सीमा भी है।

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