Manish Sisodia: शराब नीति से जुड़े मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी

Manish Sisodia: राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली आबकारी नीति मामले में पेश किया गया। अदालत से उन्हें आज भी जमानत नहीं ​मिली।

Manish Sisodia News: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को दिल्ली शराब नीति मामले में अदालत से राहत नहीं मिली। CBI के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 जुलाई तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है।

राउज एवेन्यू कोर्ट में आज दिल्ली सरकार के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। सीबीआई मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। अब 22 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।

30 अप्रैल 2024 को निचली अदालत के आदेश को आप नेता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। शीर्ष अदालत ने भी साल 2021-22 में निर्मित दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन मामले को लेकर दायर उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी

26 फरवरी 2026 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मनीष सिसोदिया को उस समय से जमानत नहीं मिली है। CBI की गिरफ्तारी के बाद मार्च 2023 में ED ने मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उन्हें हाल ही में सीबीआई की एक टीम ने तिहाड़ जेल में पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार के इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े दोनों ही मामले में उनके खिलाफ अलग-अलग अदालतों जमानत ​याचिका लंबित हैं.

आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी एक घोर तानाशाही है। देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर बीजेपी ने अच्छा नहीं किया

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