एनआईए की कार्रवाई, Jalalabad Blast Case में खालिस्तानी आतंकी हबीब खान और लखबीर सिंह की संपत्ति जब्त

Jalalabad Blast Case

Jalalabad Blast Case: 2021 में जलालाबाद में हुए विस्फोट में सूरत सिंह उर्फ सुरती की संपत्ति भी एनआईए ने एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के तहत जब्त कर ली गई।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जललाबाद विस्फोट मामले में खालिस्तानी आतंकी हबीब खान और लखवीर सिंह की संपत्ति जब्त की है, जो देश में नार्को-टेरर गुर्गों को कमजोर करने का प्रयास करती है।

ये आतंकी पाकिस्तान से आतंकवाद फैलाना चाहते थे। इन लोगों की संपत्ति जब्त की गई है। साथ ही, पंजाब के सदर फजिल्का थाने के अंतर्गत महातम नगर के निवासी सूरत सिंह उर्फ सुरती की संपत्ति भी जब्त की गई है। एनडीपीएस अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार, एजेंसी ने ये कार्रवाई की।

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13 कनाल, 12 मरला और 5 सरसाई का कुल क्षेत्रफल पकड़ा गया था। मामले में नौ आरोपियों में सूरत सिंह, पाकिस्तानी ड्रग्स और हथियार तस्कर हबीब खान (डॉक्टर) और आतंकवादी लखवीर सिंह (रोडे) शामिल हैं। जलाबाबाद विस्फोट में एक बाइक चालक की हत्या हुई।

एनआईए की जांच में क्या खुलासा हुआ?

एनआईए की जांच से पता चला कि डॉक्टर और रोडे ने भारत में सूरत सिंह और अन्य लोगों के साथ मिलकर पंजाब में आईईडी विस्फोट करने और राज्य को अस्थिर करने के लिए नार्को-आतंकवादी रैकेट बनाए थे।

सूरत सिंह को आतंकी नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण एजेंट बताया गया है, जो पाकिस्तान से नशीले पदार्थों, विस्फोटकों, हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी करता है।

एनआईए ने बताया कि उसने नार्को-टेरर नेटवर्क के ओवरग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में फर्जी आईडी और वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल किया, साथ ही साथ व्हाट्सएप जैसे एन्क्रिप्टेड संचार चैनलों को भी इस्तेमाल किया. आतंकवादी गतिविधियों के लॉजिस्टिक और वित्तीय पहलुओं को सुविधाजनक बनाने के लिए।

उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पाकिस्तान-आधारित आकाओं के निर्देश पर आपराधिक साजिशों को अंजाम देने में भी मदद की थी।

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