Punjab news: पंजाब में होने वाले उपचुनावों में ECI मुद्दे तय

Punjab news: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) सिबिन सी ने कहा था कि चुनाव आयोग ने 10-डेरा बाबा नानक, 44-चब्बेवाल (एससी) 84-गिद्दड़बहा और 103-बरनाला विधानसभा क्षेत्रों से उपचुनाव कराने के लिए चुनाव कार्यक्रम जारी किया था।

सीईओ ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि चुनावों के लिए गजट अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होने वाली है। उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नामांकन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है (Friday). नामांकनों की जांच 28 अक्टूबर, 2024 को होगी (Monday). उम्मीदवार 30 अक्टूबर, 2024 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान का दिन 13 नवंबर (बुधवार) के लिए निर्धारित है, जिसमें वोटों की गिनती 23 नवंबर, 2024 के लिए निर्धारित है (Saturday). चुनाव पूरा होने की तारीख 25 नवंबर, 2024 है (Monady). उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

सीबिन सी ने कहा कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 18.10.2024 से 25.10.2024 तक सार्वजनिक अवकाश के अलावा किसी भी अधिसूचित दिन सुबह 11.00 बजे से दोपहर 03.00 बजे के बीच निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र फॉर्म 2बी में भरे जाने हैं। रिक्त प्रपत्र संबंधित निर्वाचन अधिकारी के पास उपलब्ध हैं। टाइप किए गए नामांकन पत्र को भी स्वीकार किया जाएगा बशर्ते वे निर्धारित प्रारूप में हों।

उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (विधानसभा) सीट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, एक उम्मीदवार को राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और इस बिंदु पर संबंधित निर्वाचन अधिकारी को संतुष्ट करने के लिए, इच्छुक उम्मीदवारों को लागू मतदाता सूची की प्रासंगिक प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति पेश करनी चाहिए।

सीबिन सी ने आगे कहा कि 19 अक्टूबर, 2024 का तीसरा शनिवार होने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश नहीं है, इसलिए उस दिन निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर, 2024 को रविवार होने के कारण परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत अवकाश है, इसलिए उस दिन निर्वाचन अधिकारियों को नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा की तारीख यानी 15 अक्टूबर, 2024 से संबंधित जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी।

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