Sanjay Singh: हाई कोर्ट ने संजय सिंह को बड़ी राहत दी, आज तक के लिए ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने की जरूरत नहीं है।

Sanjay Singh: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के वकील ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि आपके नेता गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेंगे।

Sanjay Singh: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बुधवार (21 अगस्त) को आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत दी। जस्टिस केएस पवार की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि सांसद संजय सिंह को गुरवार, 22 अगस्त को सुनवाई पूरी होने तक सरेंडर करने की जरूरत नहीं है.

इससे पहले, आप नेता संजय सिंह को सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में नियमों का उल्लंघन करने के मामले में सरेंडर करने को कहा था। सुल्तानपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पुलिस को 28 अगस्त तक संजय सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया।

हाई कोर्ट से सजा पर प्रतिबंध लगाने की अपील

आप सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की। यह देखते हुए अदालत तुरंत कार्रवाई करे। साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से राहत दे।

11 जनवरी 2023 को ट्रायल कोर्ट ने संजय सिंह को इस मामले में दोषी ठहराया था। वहीं, छह अगस्त को उनकी याचिका सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। 13 अगस्त को, आप नेता सिंह, समाजवादी पार्टी के नेता अनूप सांडा और अन्य के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।

संजय सिंह के वकील एससी मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट की सजा पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही अदालत से उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए पुलिस को आवश्यक आदेश देने की अपील की है।

यूपी की अदालत ने सभी को तीन-तीन माह के कारावास और डेढ़-डेढ़ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई थी। बता दें कि संजय सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ करीब 23 वर्ष पूर्व बिजली-पानी सहित अन्य समस्याओं के विरोध में सड़क पर जाम लगाने और धरना प्रदर्शन करने का मामला दर्ज किया गया था।

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