हेट स्पीच मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कथित नफरत भरे भाषण के मामले में पेश होने के आदेश का पालन नहीं करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
कृष्णानगर अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की निष्पादन रिपोर्ट 28 अगस्त को उसके समक्ष पेश की जाए।
मोइत्रा के खिलाफ महिलाओं का अपमान करने और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया गया था, जिसके लिए अदालत ने उन्हें संज्ञान पूर्व समन जारी किया था।
यह देखते हुए कि वह बार-बार समन के बावजूद पेश होने में विफल रही थी, कृष्णानगर अदालत में 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि मोइत्रा के खिलाफ तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।
न्यायाधीश ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद को अगले दिन अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन कहा कि वह मौजूद नहीं थीं।
पीठ ने कहा, ”इस अदालत के आदेश की अवज्ञा की श्रृंखला … अदालत के आदेश का पालन करने के लिए आरोपी के उदासीन रवैये को दिखाता है और तदनुसार इस अदालत के पास उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मोइत्रा का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि वह किसी भी समय अदालत के समक्ष पेश नहीं होंगी और उनके मन में अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं है।
सांसद के वकील ने अदालत को आशंका जताई कि अगर वह पेश हुईं तो अदालत परिसर के बाहर उनके साथ मारपीट की जा सकती है।
कृष्णानगर जिले के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ धारा 79 (महिला की गरिमा का अपमान), धारा 196 (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करना), 351 (आपराधिक धमकी) और 353 (2) (नफरत फैलाने वाला भाषण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।



