

Punjab News: पंजाब राज्य महिला आयोग ने पंजाब राज्य महिला आयोग अधिनियम, 2001 की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान लोकसभा सदस्य चरणजीत सिंह चन्नी को नोटिस जारी किया है।
यह नोटिस गिद्दड़बाहा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए महिलाओं के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोपों से संबंधित है।
महिला अधिकारों, सम्मान और सुरक्षा के उल्लंघन से संबंधित मामलों के संबंध में अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग ने चरणजीत सिंह चन्नी को 19 नवंबर, 2024 को सुबह 11 बजे पंजाब राज्य महिला आयोग कार्यालय, एससीओ नंबर 5, पहली मंजिल, फेज-1, एसएएस नगर (मोहाली) में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए बुलाया है।
उनसे आरोपों के संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है।