अमित शाह के खिलाफ ‘आपत्तिजनक’ वीडियो को लेकर लद्दाख पुलिस ने दर्ज की जीरो एफआईआर

लद्दाख पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक फेसबुक वीडियो के प्रसार को लेकर शनिवार को एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ शून्य प्राथमिकी दर्ज की।
अधिकारियों ने बताया कि लेह पुलिस थाने में प्राप्त लिखित शिकायत के आधार पर योगेश परमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 197 (1) (डी) (राष्ट्रीय एकता के खिलाफ कृत्य), 352 (शांति भंग करने के लिए अपमान) और 353 (1) (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन अपराधों में दो से तीन साल तक की कैद की सजा के साथ-साथ जुर्माने या दोनों का प्रावधान है।
प्राथमिकी का हवाला देते हुए अधिकारियों ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि फेसबुक लिंक के माध्यम से साझा किए गए वीडियो में गृह मंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, घृणित और आपत्तिजनक टिप्पणी है।
बयान में कहा गया है, ‘यह आरोप लगाया गया है कि सामग्री से जनता के बीच असंतोष भड़काकर शत्रुता को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव को बिगाड़ने की संभावना है। आरोप प्रथम दृष्टया बीएनएस की धारा 197 (1) (डी), 352, 353 (1) के तहत दंडनीय अपराध करने का खुलासा करते हैं।
अधिकारियों के अनुसार, चूंकि कथित घटना कर्नाटक के मैसूर शहर में देवराजा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आती है, इसलिए लेह पुलिस ने एक शून्य प्राथमिकी दर्ज की और मामले को आगे की जांच के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया।



