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Arvind Kejriwal bail: अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं मिली, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई

Arvind Kejriwal bail: राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दो जून को उन्होंने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

Arvind Kejriwal Bail: राउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। वे शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे।

साथ ही, अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिनों के लिए बढ़ा दी। 19 जून तक हिरासत बढ़ाई गई है। CM को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया।

21 दिनों के लिए बाहर आए थे केजरीवाल

21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री ने इस गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी, जिसमें उन्हें दो जून को सरेंडर करने का आदेश दिया गया था।

कोर्ट ने भी शर्त लगाई कि वे सीएम कार्यालय नहीं जाएंगे और किसी सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर उप-राज्यपाल से अनुमति लेनी होगी।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की अपील की, स्वास्थ्य की वजह से। बाद में उन्होंने इसके लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में भी याचिका दाखिल की। ईडी ने सुनवाई के दौरान उनकी याचिका का विरोध किया। अब उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।

आम आदमी पार्टी का आरोप

आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली आबकारी नीति को राजनीतिक साजिश बताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी आप को खत्म करना चाहती है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम ने हर मंच से ये आरोप लगाए। सरेंडर करने से पहले मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उन्हें पता नहीं है कि कब तक उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा।

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