
Arvind Kejriwal Bail: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा।
Arvind Kejriwal Bail: जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस भेजा और 17 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई रखी।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता को भागने का खतरा नहीं है और वह आतंकवादी नहीं हैं।
उनका दावा था कि केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के मनी लांड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है।
सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर असंतोष व्यक्त किया।
26 जून को सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।