DGCA की नई गाइडलाइन ; 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नियमों में किया बड़ा बदलाव | सभी एयरलाइंस के लिए जारी किए नए दिशा-निर्देश

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हवाई यात्रा को लेकर सभी एयरलाइंस को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। सभी एयरलाइनों को अब विमान से यात्रा करते समय केवल 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता के करीब बैठने की अनुमति देनी होगी। DGCA ने इस संबंध में मंगलवार को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें उसने सभी एयरलाइंस को नए दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा। हवाई यात्रा के दौरान बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डीजीसीए ने यह अहम फैसला लिया है.

DGCA सर्कुलर में कहा गया है कि अब से, सभी एयरलाइंस को यह सुनिश्चित करना होगा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को सीट आवंटित की जाए, जब उनके साथ उनके परिवार से संबंधित कम से कम एक माता-पिता/अभिभावक भी PNR पर यात्रा कर रहे हों।

हवाई यात्रा के दौरान बच्चों को अपने माता-पिता के साथ नहीं बैठने देने की शिकायत के बाद विमानन नियामक ने यह कार्रवाई की. इसके बाद, DGCA द्वारा एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर (ATC)-01, 2024 जारी किया गया। खास बात यह है कि इसके लिए यात्रियों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा।

DGCA के मुताबिक, बच्चों की सीट के मामले में एयरलाइंस को माता-पिता पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि माता-पिता ने “फ्री सीट” या “ऑटो एलोकेशन” विकल्प चुना है, तो बगल की सीट बच्चे के लिए आरक्षित होनी चाहिए।

 

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