Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक टाल दी। एजेंसी ने बताया कि देर रात को केजरीवाल से उत्तर प्राप्त हुआ है। इस वजह से कोर्ट ने सुनवाई टाली।
Kejriwal News: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अरविंद केजरीवाल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक टाल दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी क्योंकि एजेंसी ने कहा कि उसे कल देर रात केजरीवाल से उत्तर मिला है।
केजरीवाल के वकीलों ने इस दलील का विरोध किया और कहा कि कल दोपहर 1 बजे जवाब दिया गया था। ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के वकीलों ने उन्हें रात 11 बजे अपने जवाब की कॉपी सौंपी। Raju ने कहा कि वह उत्तर पर रिजाइंडर (प्रत्युत्तर) देना चाहेंगे।
केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने कल दोपहर एक बजे जांच अधिकारी को जवाब की कॉपी सौंप दी थी। सिंघवी ने कहा कि मामले में बहुत ज्यादा अरजेंसी है और वह काउंटर जवाब देने के लिए तैयार हैं और बिना जवाब के ही मामले पर बहस करेंगे। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने हालांकि मामले की सुनवाई 15 जुलाई तक स्थगित कर दी। कोर्ट ने कहा कि ED केजरीवाल के जवाब पर प्रतिक्रिया देने का अधिकार है।
ईडी द्वारा उन्हें दी गई जमानत के खिलाफ मंगलवार को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष की धारणाओं और कपोल कल्पना के आधार पर जमानत के आदेश को खारिज नहीं किया जा सकता।
बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में कथित गड़बड़ियों के कारण तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 जून को निचली अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी, क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था। ईडी ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनैती दी, हालांकि। 21 जून को, कोर्ट ने 24 घंटे से भी कम समय बाद इसपर रोक लगा दी।