Arvind Kejriwal Bail Issue: 20 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने जमानत दे दी। ED की याचिका के बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
Arvind Kejriwal Bail Issue: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को शायद अधिक समय तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, 24 जून को सीएम अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखा है, इसलिए अभी हस्तक्षेप करना सही नहीं है। 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
दरअसल, सीएम केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 जून को निचली अदालत ने जमानत दी थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ED इसके खिलाफ 21 जून को हाई कोर्ट पहुंची। उन्हें रिहा करने पर हाई कोर्ट ने सुनवाई तक रोक लगा दी और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।
हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार
कोर्ट आज या कल (मंगलवार, 25 जून) ये फैसला ले सकता है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहती है या निचली अदालत का निर्णय लागू रहता है।
सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी
रविवार, 23 जून को अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट की जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की जब अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी हाई कोर्ट की अंतरिम रोक का विरोध कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत पर रोक के फैसले को लंबित नहीं रखा जाता, यह फैसला तुरंत आता है। यह असामान्य है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी को बताया कि अगर हाई कोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है, तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा।
21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED ने गिरफ्तार कर लिया। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी। वह 2 जून को सरेंडर करने के बाद से तिहाड़ जेल में बंद हैं।