CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने पंजाब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी

CM Bhagwant Mann: इस कदम का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों में अभिभावकों के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है

शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए CM Bhagwant Mann के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को पंजाब बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 में संशोधन करने को मंजूरी दे दी।

इस आशय का निर्णय आज यहां पंजाब सिविल सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री के कार्यालय में उनकी अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि संशोधन का उद्देश्य स्कूल प्रबंधन समितियों में अभिभावकों के साथ-साथ समुदाय की भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के समग्र विकास को सक्षम बनाया जा सके। इस संशोधन में सरकारी स्कूलों की स्कूल प्रबंधन समिति में सदस्यों की संख्या मौजूदा 12 से बढ़ाकर 16 करने का प्रस्ताव है, जिसमें छात्रों के अभिभावकों से 12 सदस्य और शिक्षा, खेल और पाठ्येतर गतिविधियों जैसे संबद्ध क्षेत्रों से चार अन्य सदस्य शामिल हैं। इससे विशिष्ट विशेषज्ञता मिलेगी और विषय विशेष गतिविधियों में अभिभावकों की भागीदारी और समुदाय की भागीदारी बढ़ेगी।

कैदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 में संशोधन करने की सहमति दी गई

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल ने विचाराधीन कैदियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए कैदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 में संशोधन करने को भी अपनी सहमति दे दी। यह प्रक्रिया उन दोनों राज्यों की सहमति से की जाएगी, जहां विचाराधीन कैदी वर्तमान में बंद हैं और जिस राज्य में उन्हें स्थानांतरित किया जाना है और ट्रायल कोर्ट की मंजूरी के बाद। यह कदम पंजाब की जेलों में भीड़भाड़ की स्थिति को कम करने में सहायक होगा।

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के ग्रुप ए के लिए नए नियमों के निर्माण को मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने जनहित में सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग के ग्रुप ए के लिए नए नियम बनाने को भी मंजूरी दे दी है। इससे विभाग के कामकाज को सुचारू बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कमजोर और वंचित वर्गों को बहुत लाभ मिलेगा।

नियुक्तियों के नियमों और शर्तों का अनुमोदन

मंत्रिमंडल ने पंजाब तीर्थ यात्रा समिति के चेयरमैन एवं सदस्यों तथा पंजाब हेरिटेज एवं पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड के सलाहकार की नियुक्ति के लिए नियमों एवं शर्तों को भी मंजूरी दे दी।

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