ITR Filing: फॉर्म 16 में आईटीआर फाइल करें, जानें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए

ITR Filing: यदि आप आयकर रिटर्न फॉर्म 16 के माध्यम से दाखिल करना चाहते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए।
Form 16: साल 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024–2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 31 जुलाई 2024 तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं बिना पेनाल्टी के। नौकरीपेशा व्यक्ति को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 चाहिए। फॉर्म 16 एंप्लायर यानी नियोक्ता द्वारा जारी किया जाता है। इसके जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना आसान हो जाता है.
15 जून तक फॉर्म 16 को अपलोड करना है जरुरी
कम्पनी द्वारा जारी किए जाने वाले फॉर्म-16 में करदाताओं की ग्रॉस इनकम के साथ-साथ, नेट इनकम, इनकम से काटे गए टीडीएस के बारे में जानकारी दर्ज होती है। यही कारण है कि इस फॉर्म के माध्यम से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अत्यंत आसान हो जाता है। आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, सभी कंपनियों को 15 जून 2024 तक फॉर्म-16 जारी करना होगा। ज्यादातर व्यवसायों ने अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 भेजा है। Form-16 में कुल दो भाग हैं। तिमाही के आधार पर आय पर काटे गए टैक्स की जानकारी भाग A में दी गई है। याद रखें कि कंपनी ने फॉर्म-16 के दो भाग आपको भेजे हैं। इसके साथ ही दोनों हिस्सों में TRACES लोगो लगा होना चाहिए जिससे उसकी प्रामाणिकता सुनिश्चित हो पाती है
वहीं, उस वित्त वर्ष में टैक्सपेयर को कंपनी द्वारा मिली कुल सैलरी का विवरण पार्ट बी में है। इसमें उत्पादन और छूट की जानकारी भी होती है। इसके बाद आप अपनी टैक्स देनदारी को कैलकुलेट करने के लिए यहां से नेट सैलरी का कैलकुलेशन कर सकते हैं।
फॉर्म 16 का फॉर्म 26 एएस से करें मिलान
अगर आपको कंपनी द्वारा फॉर्म-16 जारी किया गया है, तो आपको पहले फॉर्म-26AS से मिलान करना होगा। अगर दोनों में दिए गए आंकड़ों में कुछ कुछ फर्क है, तो आप इसकी सूचना अपनी कंपनी को दें। बाद में टीडीएस डेटा की जांच करके नियोक्ता उसे ठीक करेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपको बाद में इनकम टैक्स नोटिस भी मिल सकता है। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं अगर फॉर्म 16 का फॉर्म 26 एएस की जानकारी मिलती है।