आर्थिक विवाद को लेकर कपूरथला गांव में शरारती तत्वों ने की गोलीबारी, घर में तोड़फोड़ 22 साल का युवक घायल

कपूरथला के सुभानपुर थाना क्षेत्र के हमीरा गांव में वित्तीय लेन-देन को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में 22 वर्षीय एक युवक घायल हो गया, जब पांच लोग कथित तौर पर उसके घर में घुस गए।

घायल युवक की पहचान हमीरा निवासी बिक्की सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल उनका जालंधर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सुभानपुर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़ित बिक्की सिंह के भाई साब सिंह ने आरोप लगाया कि 18 सितंबर को रात करीब 10.30 बजे वह और उसका भाई अपने घर के बाहर खड़े थे, तभी पांच लोग पहुंचे और उन्होंने उधार दिए गए पैसे वापस करने की मांग की।

इन लोगों में लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सुरजीत सिंह उर्फ तोता और विक्की शामिल हैं।

बयान के अनुसार, गुरविंदर से लगभग चार महीने पहले 2 लाख रुपये उधार लिए गए थे। कथित तौर पर दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई।

भाइयों ने यह कहने के बाद कि उस समय पैसे उपलब्ध नहीं थे, इससे शारीरिक विवाद हुआ।

साब ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान लवप्रीत सिंह और सुरजीत सिंह उर्फ तोता ने पिस्तौल निकाली थी, जबकि गुरविंदर, परविंदर और विक्की ने डतरों (बड़े, घुमावदार चाकू) लहराए। लवप्रीत ने कथित तौर पर बिक्की पर गोली चलाई, जिससे उसके पेट में गोली लगी। इसके बाद, सुरजीत ने एक और गोली चलाई जो कथित तौर पर घर की खिड़की/ग्रिल के शीशे से टकराई।

साब डर के मारे घर के अंदर एक कमरे में भाग गया।

इस बीच, कथित आरोपियों ने घर में प्रवेश किया और धारदार औजारों से कांच और अन्य सामानों में तोड़फोड़ की, जबकि पिस्तौल से लैस लोगों ने कथित तौर पर घर के अंदर हवा में गोलियां चलाईं। जब ग्रामीणों ने मौके पर इकट्ठा किया तो कथित आरोपी फरार हो गए।

बिक्की को पहले दयालपुर के एक अस्पताल में ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे जालंधर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया। पुलिस के अनुसार, बिक्की बयान देने की स्थिति में नहीं था और डॉक्टर ने उसे बयान देने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। इसके बाद उनके भाई साब सिंह का बयान दर्ज किया गया।

सुभानपुर पुलिस ने लवप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, परविंदर सिंह, सुरजीत सिंह उर्फ तोता और विक्की के खिलाफ बीएनएस की धारा 109 (1), 333, 191 (3), 190 और 324 (4) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25/54/59 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

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