पंजाब विधानसभा ने ‘पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ पारित किया

पंजाब विधानसभा ने ‘पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025’ पारित कर दिया।

यह विधेयक जल संसाधन मंत्री श्री बरिंदर कुमार गोयल ने पेश किया।

पंजाब विधानसभा: विधेयक पंजाब जल संसाधन (प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2020 में संशोधन करना चाहता है और 2020 अधिनियम की धारा 6 में संशोधन करता है। संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति पंजाब जल विनियमन और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा यदि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अध्यक्ष या अन्य सदस्य एक अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जैसा कि निर्दिष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक बार में तीन साल से अधिक नहीं, जिस तारीख को वह अपना पद ग्रहण करता है, बशर्ते कि तीन साल की उक्त अवधि को प्रदर्शन की गुणवत्ता, मामलों के प्रबंधन और पदधारी द्वारा की गई पहलों के आधार पर पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।

इसके अलावा, 2020 अधिनियम की संशोधित धारा 9 के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा सरकार द्वारा तय किए गए किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी शुल्क, प्रभार और धनराशि राज्य के खजाने में जमा की जाएगी।

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