Punjab News: 21 दिसंबर, 2024 को ‘बंद दिवस’ घोषित किया गया

Punjab News: 21 दिसंबर, 2024 को नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में ‘बंद दिवस’ घोषित किया गया है ताकि दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी अपना वोट डाल सकें

Punjab News: 5 नगर निगमों और 41 नगर परिषदों के आम और उप-चुनावों के अलावा कुछ अन्य वार्ड-वार उपचुनाव 21 दिसंबर, 2024 को आयोजित किए जाएंगे। इन स्थानीय निकाय चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित जानकारी आम जनता के साथ साझा की जा रही है।

पंजाब राज्य चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि 21 दिसंबर (शनिवार) को उन नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी पंजाब सरकार के कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाएगा, जहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत चुनाव होने जा रहे हैं।

उन्होंने आगे बताया कि इन नगर निकायों में मतदाता होने के बावजूद अन्यत्र कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और अन्य कर्मियों को नियमानुसार विशेष अवकाश दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों के भवनों का उपयोग चुनाव के लिए किया जा रहा है, उन सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया जाएगा।

आम जनता की जानकारी के लिए यह बताया जाता है कि 21 दिसंबर, 2024 को पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 और कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के तहत मतदान करने जा रहे नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र में ‘बंद दिवस’ घोषित किया गया है ताकि संबंधित नगर निकाय के राजस्व अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐसी दुकानों, कारखानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी अपना वोट डाल सकें।

यह भी सूचित किया जाता है कि 21 दिसम्बर, 2024 (शनिवार) को उन नगर निकायों के राजस्व क्षेत्राधिकार में “शुष्क दिवस” ​​घोषित किया गया है, जहां चुनाव होने वाले हैं।

इसके अलावा, उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसंबर, 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया है। जिन छात्रों को इन तिथियों पर विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होना था, वे नई तिथियों के विवरण के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट देख सकते हैं।

आयोग ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए सभी उपयुक्त उपाय किए हैं तथा सभी मतदाताओं को, जिनके नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

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