Tarunpreet Singh Sond: पंजीकृत निर्माण श्रमिक और परिवार के सदस्य 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता के लिए पात्र

Tarunpreet Singh Sond: मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत श्रमिक किसी भी सरकारी अस्पताल से आयुष्मान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं

पंजाब के श्रम मंत्री Tarunpreet Singh Sond ने घोषणा की है कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक और उनके परिवार के सदस्य आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की मुफ्त चिकित्सा सहायता के पात्र हैं।

Tarunpreet Singh Sond ने कहा कि यह सहायता किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में प्राप्त की जा सकती है। योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, जिसे किसी भी सरकारी अस्पताल में बनवाया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक अपना आयुष्मान कार्ड बनवाने और योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए सरकारी अस्पताल जा सकता है।

निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने पंजाब भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। 18 से 60 वर्ष की आयु का कोई भी निर्माण श्रमिक जिसने पिछले वर्ष में कम से कम 90 दिन पंजाब में काम किया हो, लाभार्थी के रूप में पंजीकरण करा सकता है।

श्रम मंत्री Tarunpreet Singh Sond ने आगे बताया कि श्रमिक किसी भी सेवा केन्द्र पर जाकर या कीर्ति सहायक ऐप के माध्यम से 145 रुपये वार्षिक शुल्क के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा कराकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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