Haryana Excise Policy: सैनी कैबिनेट ने हरियाणा में नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी, देसी शराब का कोटा बढ़ाया गया

Haryana Excise Policy: हरियाणा की नई आबकारी नीति में देसी शराब का कोटा पहले से अधिक है। वहीं, विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टमके दायरे में लाया गया है.

Haryana Excise Policy Approved: हरियाणा सरकार ने बुधवार (15 मई) को मंत्रिमंडल की बैठक में चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दी। बुधवार को राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इसमें नई एक्साइज पॉलिसी पर मोहर लगाई गई। आयोग की शर्तों के चलते ही पुरानी नीति में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ

पुरानी नीति समाप्त होने के बाद 12 जून से नई नीति एक वर्ष के लिए लागू होगी। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार की गई पॉलिसी 12 जून 2025 तक लागू रहेगी। नई नीति के अनुसार राज्य में देसी शराब का कोटा पहले से अधिक है। वहीं, विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम का हिस्सा बन गया है। इस प्रणाली से पहले शराब केवल भारत और हरियाणा में बनी शराब ही इस सिस्टम के दायरे में थी। 27 मई से शराब की दुकानों की नीलामी होगी।

नई नियम में डिस्टलरीज में शराब को कांच की बोतलों में ही पैक करने की शर्त नहीं रखी गई है। उनके पास कांच या प्लास्टिक की बोतलों में शराब डालने का विकल्प दिए गए है। नए साल में हरियाणा सरकार ने पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के आबकारी मंत्री रहते हुए निर्णय लिया था कि डिस्टलरीज प्लास्टिक की बोतलों का उपयोग नहीं करेंगे। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस निर्णय को पलट दिया और शराब कारोबारियों को अगले एक साल तक दोनों विकल्प दिए। पिछले साल की तरह ही इस बार भी शराब ठेकों की संख्या 2400 ही रहेगी.

विदेशी शराब के ट्रैक एंड ट्रेसिंग प्रणाली को लागू करना

हरियाणा में जहरीली शराब के मामले सामने आने के बाद सरकार ने राज्य में एक ट्रैक एंड ट्रेसिंग प्रणाली बनाने का निर्णय लिया। हरियाणा आबकारी नीति 2023-24 ने इन क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेसिंग प्रणाली को लागू करने का आदेश दिया। क्यूआर कोड से सरकार को शराब के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री के बारे में बहुत सारी जानकारी देगा। इससे तस्करी रुक जाएगी और ठेकेदार केवल निर्धारित क्षेत्र में शराब बेच सकेंगे।

1200 लाख प्रूफ लीटर देसी शराब का कोटा

2024 से 2025 तक, आईएमएफएल को 700 लाख प्रूफ लीटर और देशी शराब को 1200 लाख प्रूफ लीटर का अधिकतम मूल कोटा मिलेगा। कारोबार को सुचारू बनाने के लिए विभाग की ओर से आयातित शराब ब्रांडों की न्यूनतम खुदरा बिक्री कीमतें निर्धारित की जाएंगी। 12 जून 2024 से शुरू होने वाली नई नीति वर्ष में, आईएमएफएल और देशी शराब पर उत्पाद शुल्क में मामूली वृद्धि होगी। ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति को आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, पिछले तीन एसेसमेंट वर्षों का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करना होगा और उसकी न्यूनतम नेटवर्थ 60 लाख रुपये होनी चाहिए.

 

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